कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ मजनुआ को दोषी करार दिया है। ADJ-13 (बलात्संग/पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने दोषी को 5 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 4 जून 2023 का है। पीड़ित नाबालिग की ओर से रनिया थाने में धर्मेन्द्र सिंह के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर 19 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में #OperationConviction के तहत रनिया पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।











