अदालत के आदेश पर बलात्कारी पर मुकदमा दर्ज

कालपी (जालौन)। एक ग्राम में 4.5 महीना पूर्व वालिक लड़की दुष्कर्म की घटना को लेकर अदालत के आदेश पीड़िता की तहरीर पर कालपी पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी खिलाफ जुर्म धारा 64(1) 333 351(2) वीएनएस के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक उदय प्रताप सिंह को जांच सौपी।
ग्राम मसगाया निवासिनी पीड़िता पुत्री अवधेश ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि मैं तथा मेरे पिता परिवार सहित राजस्थान में रहकर परिवार का भरण पोषण हेतु मजदूरी करते थे 14 अप्रैल वर्ष 2026 में चचेरे भाई सुनील की शादी में हम लोग सम्मिलित होने ग्राम मसगाया आए हुए थे 22 अप्रैल वर्ष 2026 को मेरे पिता और मां परिवार सहित रिश्तेदारी में चले गए थे वहीं उसी दिन मेरे गांव के निवासी युवक रविकांत पुत्र तुलसीराम घर पर आकर मेरे गले में हाथ डालकर फोटो चोरी से खींचकर वायरल करने की धमकी देने लगा इतना भी नहीं बुरी नीयत से पकड़कर मुझे जमीन में पटककर मेरे साथ दुष्कर्म कर फोटो भी खींची तथा युवक कह रहा था किसी से तुमने यह बात बताई तुम्हें जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़ा हुआ घटना के बारे में उन्होंने बताया कि मैं कोतवाली कालपी जाकर मैंने प्रार्थना पत्र दिया था मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई मैं अपनी पीड़ा को लेकर अदालत में अधिवक्ता के द्वारा याचिका दायर की वहीं अदालत से मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिलते हुए मुझे न्याय मिला प्रभारी निरीक्षक से मांग की है कि दुष्कर्म आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजने हेतु न्याय की गुहार लगाई।

पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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