कानपुर देहात उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव ने बताया कि उ०प्र० शासन/उद्योग निदेशालय द्वाराएक जनपद एक उत्पाद (ओ०डी०ओ०पी०) योजनान्तर्गत पारम्परिक कारीगरों को कौशल वृद्धि हेतु उन्हें उ०प्र० कौशल मिशन के आर०पी०एल० से जहां सम्भव हो सकेगा जोड़ा जायेगा तथा ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु मास्टर क्राफ्ट्समैन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। साथ ही उद्यम के आधार पर कौशल वृद्धि हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण एवं टूल किट्स भी प्रदान किया जायेगा। अतः यूटेन्सिल्स (बर्तन) प्लास्टिक उत्पाद से जुडे जनपद के ऐसे कुशल एवं अकुशल अभ्यर्थी योजना में आवेदन कर सकते है। उक्त योजनान्तर्गत पात्र आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी आवश्यक है। इच्छुक आवेदक आनलाईन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय- जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, रनियां, कानपुर देहात में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत है -1- आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये।2- शैक्षिक योग्यता की कोई वाध्यता नही है।3- आधार कार्ड। 4- फोटो। 5- बैंक पासबुक की फोटो जिसमें बैंक शाखा एवं खाता संख्या। 6- जाति प्रमाण (अन्य पिछड़ा वर्गध्अनुजाति/जनजाति) के लिये।











