कानपुर देहात रसूलाबाद में एक दुष्कर्म मामले में अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार उर्फ शीलू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹15,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 8 मई 2023 को हुई इस घटना में पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया और न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।










