अवैध तमंचा मामले में जयप्रकाश को सजा

 

कानपुर देहात  दिनांक 28.07.2003 को अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम कुसरजा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 01 अवैध तमंचा/कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 202/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम जयप्रकाश उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। पुलिस की त्वरित कार्यवाही में विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर व गवाही देने के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में नामित अभियुक्त जयप्रकाश उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 09.08.2003 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 13.03.2026 को अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम कुसरजा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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