उरई। जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उ०प्र० सरकार द्वारा समस्त वर्गों के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” संचालित है, जिसके अन्तर्गत उ०प्र० के मूल निवासी ऐसे अभिभावक योजनान्तर्गत पात्र होंगे जो निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद हों, वार्षिक आय रू० 3.00 लाख से कम हों तथा उनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। वर्तमान में योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था है। इच्छुक पात्र व्यक्ति वेबसाईट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जनपद में दिनांक 24.09.2026 को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। विवाह हेतु एक जोड़े पर समाज कल्याण विभाग द्वारा रूपये 1,00,000/-(64,000/- कन्या के खाते में, 21,000/- विवाह संस्कार के लिए सामग्री हेतु तथा 15,000/- कार्यक्रम आयोजन में होने वाले व्यय हेतु) की धनराशि व्यय की जायेगी।












