कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में महिला पर हमला और दुष्कर्म के मामले में एडीजे/एफटीसी-1 न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने भूपनारायण और संतोष कटियार को जेल में बिताई गई अवधि समायोजित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों दोषियों पर एक लाख 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को नौ-नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में थाना भोगनीपुर पुलिस ने वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।









