मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन आमंत्रित, 29 व 30 जुलाई को होगा सामूहिक विवाह समारोह

 

गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार दे रही 01 लाख की सहायता, आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे

जालौन। जिला समाज कल्याण अधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 29 एवं 30 जुलाई 2026 को विभिन्न विकास खंडों एवं नगरीय निकायों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। शासन के निर्देशों के क्रम में पात्र लाभार्थियों से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य पुत्रियों के लिए संचालित है। योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 03 लाख से कम हो। योजना के तहत वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभिभावक cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर कुल 1,00,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 64,000 की धनराशि सीधे कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, ₹
21,000 विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने तथा 15,000 समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं और निर्धारित तिथियों पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सहभागिता सुनिश्चित करें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

Leave a Comment

और पढ़ें

Cricket Live Score

Rashifal

और पढ़ें