कानपुर देहात। जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात गीता सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 29 अगस्त 2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर कक्षाओं में आवेदन करने वाले ऐसे पात्र छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदनों के निस्तारण हेतु विशेष कार्ययोजना एवं समय-सारिणी निर्धारित की गई है, जो तकनीकी अथवा अन्य कारणों से योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए थे।
उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा मास्टर डाटा लॉक न किए जाने, विद्यार्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किए जाने, आवेदन लंबित रहने, पीएफएमएस पर आवेदन रिजेक्ट होने अथवा ट्रांजेक्शन फेल होने जैसी विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण अनेक पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिल सका था। शासन द्वारा ऐसे पात्र विद्यार्थियों के लंबित प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने का कार्य 01 से 07 सितम्बर 2026 तक किया जाएगा। विश्वविद्यालयों/एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस एवं अन्य विवरणों का सत्यापन 02 से 08 सितम्बर 2026 तक तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस सत्यापन 03 से 09 सितम्बर 2026 तक किया जाएगा। विश्वविद्यालयों/एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा परिणाम अद्यतन करने की प्रक्रिया 03 से 10 सितम्बर 2026 तक सम्पन्न होगी।
एनआईसी द्वारा प्राप्त डाटा का परीक्षण एवं त्रुटियों के सुधार हेतु डाटा उपलब्ध कराने की कार्यवाही 11 से 15 सितम्बर 2026 तक की जाएगी। इसके उपरांत शिक्षण संस्थानों द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदनों में संशोधन कर उन्हें अग्रसारित करने की प्रक्रिया 16 से 18 सितम्बर 2026 तक चलेगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा संशोधित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करने का कार्य 17 से 19 सितम्बर 2026 तक तथा एनआईसी द्वारा पुनः परीक्षण कर शुद्ध डाटा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया 20 से 22 सितम्बर 2026 तक संपन्न की जाएगी।
जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करने की कार्यवाही 17 से 25 सितम्बर 2026 तक की जाएगी। इसके पश्चात मांग सृजन की प्रक्रिया 26 से 28 सितम्बर 2026 तक तथा पात्र छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरण की कार्यवाही 29 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2026 तक पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, एफिलिएटिंग एजेंसियों तथा संबंधित छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएं, जिससे पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।









