उरई। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 29 अगस्त 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी०एफ०एम०एस० से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने हेतू समय सारिणी निर्गत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है :-शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना – मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी / विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना 01 सितंबर 2026 से 07 सितंबर 2026 तक, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन: प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना 2 सितंबर 2026 से 08 सितंबर 2026 तक,विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अद्यतन करना 03 सितंबर 2026 से 10 सितंबर को 2026 तक ,त्रुटिपूर्ण आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही करना -छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों शिक्षण संस्थान द्वारा ठीक किया जाना 16 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 तक,शिक्षण संस्था द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करना- शिक्षण संस्था द्वारा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।









