कानपुर देहात की शिवली थाना पुलिस को वर्ष 2016 में दर्ज अवैध गांजा बरामदगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट ने अभियुक्त सुरेन्द्र दिवाकर को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन करते हुए एक माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त 2016 को शिवली थाना क्षेत्र में अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना पुलिस, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से यह फैसला सुनिश्चित हो सका।









