सीडीओ ने खाद-बीज दुकानों पर मारा छापा, अनियमितता पर दो प्रतिष्ठानों को नोटिस

कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल एवं जिला कृषि अधिकारी द्वारा विकासखंड झींझक ,रसूलाबाद एवं मैथा में कृषकों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से निर्धारित मूल्य पर कृषि इनपुट उपलब्ध करने तथा उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को फर्म बोर्ड, स्टॉक एवं रेट बोर्ड ,स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर,पास मशीन से आधार एवं खतौनी के अनुसार तथा मानक अनुरूप , 1हे. पर 7 बोरी यूरिया एवं 5 बोरी डी .ए. पी. का हे वितरण करेंगे। लाइसेंस की प्रति दीवार पर चस्पा करना अनिवार्य है।तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 ,आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं बीज अधिनियम 1983 के नियमों के अनुसार ही प्रतिष्ठान संचालित करेंगे। भाई जी खाद भंडार पहाड़ीपुर एवं एग्री जंक्शन कृषि सेवा केंद्र गहरा को अनियमितता होने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। द्विवेदी बीज भंडार कईजरी रसूलाबाद से तीन नमूने, राजरानी खाद भंडार गहरा मैथा से पांच नमूने तथा किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक वितरण कराया गया एवं सद्गुरु खाद भंडार गहरा मैथा से तीन नमूने गृहीत किए गए। राजकीय कृषि बीज भंडार झींझक, साधन सहकारी समिति झींझक, यादव ट्रेडर्स झींझक का भी निरीक्षण किया गया। बीज विक्रेताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि साथी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं, 31 जुलाई के उपरांत बिना साथी पोर्टल पर ऑन बोर्ड हुए, बीज विक्रय संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से समस्त बीज विक्रेता साथी पोर्टल पर ऑन बोर्ड होना सुनिश्चित करें। समस्त उर्वरक एवं बीज प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 ,आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं बीज अधिनियम के नियमों के तहत ही प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाएगा यदि कहीं भी अनिमियता पाई जाती है तो उक्त अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

(प्राची पांडे)
जिला कृषि अधिकारी
कानपुर देहात

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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