200 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

कानपुर देहात – थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में 200 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़े गए आरोपी रघुवीर पुत्र रामअवतार निवासी उरिया, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

यह मामला 07 जनवरी 2016 का है, जब पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान सभी जरूरी साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले में थाना भोगनीपुर पुलिस, अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद  एडीजे-05 कोर्ट, कानपुर देहात ने 18 मई 2026 को आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹10,000 के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 1 माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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