उरई। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र धर्मेन्द्र कुमार भास्कर ने बताया कि जनपद जालौन के 18-40 वर्ष तक की आयु के हाईस्कूल पास व्यक्तियों को जो स्वरोजगार हेतु उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक है, वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत योजना की वेबसाईट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर योजना का चयन करतें हुये स्वंय को पंजीकृत कर आनलाईन आवेदन कर सकतें है। आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल पास का प्रमाण पत्र), फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रः हाईस्कूल या समकक्ष, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। योजनान्तर्गत उद्योग (उत्पादन) मद में रू० 25.00 लाख तक व सेवा क्षेत्र में रू० 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान है, अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वयं का अंशदान लगाना होगा तथा परियोजना पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया जायेगा। विस्तृत विवरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जालौन स्थान उरई में सम्पर्क किया जा सकता है ।








