कानपुर देहात में वर्ष 2013 के गौ तस्करी मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम-प्रथम न्यायालय ने आरोपी उत्तमचन्द्र उर्फ पप्पू दोहरे को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 03 जुलाई 2013 को थाना गजनेर क्षेत्र में अभियुक्त उत्तमचन्द्र उर्फ पप्पू दोहरे निवासी ग्राम मानपुर थाना अयाना जनपद औरैया के कब्जे से गौ तस्करी के लिए ले जाए जा रहे चोरी के छह गौवंश बरामद किए गए थे। मामले में थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 235/2013 धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य एवं गवाहों के बयान संकलित कर 17 जुलाई 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया।
पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी करते हुए मामले में सजा सुनिश्चित कराई। पुलिस अधिकारियों ने इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।










