पुराने स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग सख्त, परमिट निरस्तीकरण और सीज की चेतावनी

उरई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) सौम्या पाण्डेय ने बताया कि जनपद के समस्त विद्यालय संचालकों, प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि जिन स्कूली वाहनों के परमिट/फिटनेस/बीमा/प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि की वैधता समाप्त हो गई है वह प्रपत्रों का नवीनीकरण करालें अन्यथा की स्थिति में कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग अब उन स्कूली वाहनों पर सख्त कार्यवाही करने जा रहा है, जो अपनी निर्धारित आयु सीमा (मॉडल कंडीशन) पूर्ण कर चुके हैं। शासन के निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित आयु सीमा से पुराने हो चुके स्कूली वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के कारण बच्चों के जीवन के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं।
जनपद जालौन के अंतर्गत आने वाले सभी ऐसे स्कूली वाहन, जो मॉडल कंडीशन की समय सीमा पार कर चुके हैं, उनके परमिट तत्काल प्रभाव से निरस्त करा लिये जायें। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विद्यालय में संचालित समस्त वाहनों की जांच कर लें और ऐसे वाहनों का संचालन तुरंत बंद कर दें। आगामी दिनों में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई भी पुराना स्कूली वाहन सड़क पर संचालित पाया जाता है, तो उसे तत्काल सीज कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन का होगा।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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