कालपी (जालौन)। नगर में दो दिन पूर्व मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर पर कालपी पुलिस ने हमलावर के खिलाफ जुर्म धारा 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना टरननगंज चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र को जांच सौंपी।
मोहल्ला भट्टीपुरा निवासी नईम पुत्र फैज मोहम्मद ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि मेरे मोहल्ले के निवासी खालिक पुत्र छुट्टु 19 अगस्त वर्ष 2026 बुधवार को गाली गलौज कर लाठी डंडों से सर फोड़ कर बुरी तरह घायल किया घटना में शोरगुल सुन करके पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावर को ललकारा तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़ा हुआ।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी









