उरई। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० एच०एन० प्रसाद ने बताया कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 12.08.2026 के क्रम में कोविड महामारी के दौरान कोविड-19, ई०सी०आर०पी०-1 तथा विभिन्न वित्तीय श्रोतों से कार्यरत अस्थायी/अल्पकालिक / संविदा/आउटसोर्स मानव संसाधन से पुनः कार्य लिये जाने के सम्बंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुये है। जनपद जालौन में कोविड महामारी के दौरान कोविड-19 के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय श्रोतों से कार्यरत रहें कोविड कर्मी जो किसी कारणवस अटेंडेन्स मैनेजमेंट सिस्टम (ए०एम०एस० ऐप) पर पंजीकृत तथा अपंजीकृत के दस्तावेजो का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में किया जाना है अतः समस्त कोविड कर्मियो को निर्देशित किया जाता है कि वो निम्नाकित दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में स्वप्रमाणित करते हुये सत्यापन हेतु 03 दिवसों में प्रस्तुत करें।
दस्तावेज- समस्त स्वप्रमाणित शैक्षिक दस्तावेज एवं 02 फोटोग्राफ, आधार कार्ड तथा पेन कार्ड, बैक द्वारा प्रमाणित बैक स्टेटमेंट कर्मी का (प्रबन्धन हेतु कार्य की गई अवधि का), आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कोविड-19 के समय का नियुक्ति पत्र, सक्षम अधिकारी सी०एम०ओ०/सी०एम०एस० व अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर।









