कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के नंदना गांव में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15, जनपद कानपुर देहात ने 12 अगस्त 2026 को प्रभु शंकर कटियार, रमाकान्त कटियार और अभिषेक कटियार को दोष सिद्ध किया।
अभियोजन के अनुसार, 11 अक्टूबर 2023 को तीनों अभियुक्तों ने एक राय होकर वादी के भाई की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए 8 दिसंबर 2023 को तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में पुलिस, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों अभियुक्त दोषी पाए गए।
न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को चार-चार वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने इस कार्रवाई को अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।









