कानपुर देहात। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2021 के अवैध देशी शराब बरामदगी के मामले में आरोपी को सजा दिलाने में पुलिस को सफलता मिली है। माननीय एसीजेएम-1 न्यायालय, कानपुर देहात ने थाना रूरा क्षेत्र के ग्राम नवाबपुरवा निवासी जयराम पुत्र स्व. राम सहाय को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2,800 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 20 जून 2021 को जयराम के कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद होने पर थाना रूरा में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी कर 9 अगस्त 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी तथा साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय ने 30 जुलाई 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पुलिस ने इसे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।









