कानपुर देहात – कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर क्षेत्र में वर्ष 2000 में हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी सन्तराम पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम जरी थाना देवराहट ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में थाना भोगनीपुर में धारा 279 और 338 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच कर गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर 18 अक्टूबर 2000 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
न्यायालय जेएम भोगनीपुर, कानपुर देहात ने 21 मई 2026 को आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत उठने तक की सजा और ₹1,800 के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 10 दिन की साधारण जेल की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे #ऑपरेशन_कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और लगातार निगरानी के कारण आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।










