सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों पर यथाशीघ्र हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) स्थापित करा लें।
कानपुर देहात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर देहात ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में हुई बैठक वीडियों कांफ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का लगाया जाना अनिवार्य है इस संबंध में पूर्व में भी अनेकों बार निर्देश भी दिये गये हैं एवं इस संबंध में विभिन्न संचार माध्यमों से जागरूकता हेतु भी प्रयास किये गये है एवं विशेष अभियान भी चलाये गये हैं। इस क्रम में VAHAN-PUCC पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित की गयी है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 15 अप्रैल, 2026 से बिना HSRP युक्त वाहनो का प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण-पत्र (PUCC) निर्गत नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सभी वाहन स्वामियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वाहनों पर यथाशीघ्र HSRP स्थापित करा लें, जिससे भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह भी अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त आदेश ऐसे वाहन निर्माता/मॉडल पर लागू नहीं होगा, जिनके लिए वर्तमान में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध नहीं है, ऐसे वाहनों को इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से मुक्त रखा गया है।












