26 वर्ष बाद फैसला: परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में दोषी को सजा

 

कानपुर देहात थाना अकबरपुर के 2000 के धोखाधड़ी केस (दूसरे की जगह परीक्षा देना) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रवीण कुमार यादव (सरौटा, मूसानगर) को दोषी करार दिया। जुर्म कबूलने पर जेल में बिताई अवधि की सजा और ₹1500 अर्थदंड (न देने पर 5 दिन कारावास) सुनाया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से फैसला हुआ।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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