कानपुर देहात में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त सुन्दरनाथ को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 21 सितंबर 2022 का है। थाना रसूलाबाद में अभियुक्त सुन्दरनाथ, निवासी सिकन्दरपुर, थाना सौरिख, जनपद कन्नौज के खिलाफ नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य जुटाए और 23 नवंबर 2022 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गवाहों के बयान और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15, बलात्कार/पॉक्सो एक्ट, कानपुर देहात ने 3 सितंबर 2026 को अभियुक्त सुन्दरनाथ को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष आठ माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।









