हर घर तिरंगा अभियान-2026 को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से की अपील

सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं, ध्वज संहिता का पालन करें और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अभियान में करें सहभागिता

कानपुर देहात। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट  कपिल सिंह ने जनपदवासियों से अपील की है कि ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ के अंतर्गत अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर पूरे सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएं तथा इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। अतः प्रत्येक नागरिक तिरंगा फहराते समय निर्धारित ध्वज संहिता एवं राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का विशेष रूप से ध्यान रखें। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर तिरंगा फहराकर ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को जन-जन का अभियान बनाएं।
उन्होंने यह भी अपील की कि नागरिक तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर www.harghartiranga.com पर अपलोड करें और सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
ध्वज संहिता का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से विशेष अपील की है कि ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के अंतर्गत अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय ध्वज संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करें। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान एवं गरिमा के साथ फहराया जाए तथा किसी भी स्थिति में तिरंगे का अपमान न होने पाए।
झण्डा तैयार करने हेतु प्रमुख निर्देश
झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
झण्डे की लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट है तो उसकी चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
झण्डा तैयार करने के लिए खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा, सूती, पॉलीस्टर, ऊनी, सिल्क आदि सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।
झण्डे में ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की पट्टियां होनी चाहिए।
झण्डे की सफेद पट्टी के मध्य 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होना चाहिए।
झण्डा फहराने एवं लगाने के संबंध में निर्देश
प्रत्येक नागरिक अपने आवास, विद्यालय एवं सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान एवं गरिमा के साथ तथा ध्वज संहिता का अनुपालन करते हुए फहराएं/लगाएं।
झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी ऊपर की ओर होनी चाहिए।
सरकारी परिसर में झण्डा फहराए जाने की स्थिति में सूर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ सम्मानपूर्वक झण्डा उतारा जाना चाहिए।
दिनांक 09 अगस्त से 17 अगस्त, 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर एवं सम्मान के साथ उतारकर सुरक्षित रखा जाए।
झण्डा उतारने के बाद उसे किसी भी स्थिति में फेंका न जाए। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फोल्ड करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में भी फहराया जा सकता है।
हर घर एवं प्रतिष्ठान पर राष्ट्रीय ध्वज विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा हुआ झण्डा लगाना निषेध है।
जिलाधिकारी की जनपदवासियों से अपील
जिलाधिकारी  कपिल सिंह ने जनपदवासियों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को जनभागीदारी का व्यापक स्वरूप प्रदान करें। प्रत्येक नागरिक अपने घर एवं प्रतिष्ठान पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रदर्शित करें।
उन्होंने कहा कि तिरंगे का सम्मान हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसलिए तिरंगा फहराते समय ध्वज संहिता के प्रावधानों का पालन करते हुए इसकी गरिमा एवं सम्मान को बनाए रखें।
आइए, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं गौरव की भावना के साथ ‘हर घर तिरंगा अभियान-2026’ को सफल बनाएं और जनपद के प्रत्येक घर तक तिरंगे की शान पहुंचाएं।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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