कानपुर देहात। थाना बरौर में वर्ष 2010 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने आरोपी सलीम पुत्र अब्दुल शकूर निवासी ग्राम वरवा रसूलपुर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार 27 मार्च 2010 को सलीम के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना बरौर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर 3 मई 2010 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना बरौर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर माननीय न्यायालय ने 1 जून 2026 को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।













