कानपुर देहात वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोल एवं डीजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने-अपने पेट्रोल पंप पर न्यूनतम 2000 लीटर डीजल एवं 1000 लीटर पेट्रोल का आरक्षित भंडारण बनाए रखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी स्थिति में आमजन को ईंधन की उपलब्धता में बाधा न उत्पन्न हो। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को उनके वाहन के अतिरिक्त किसी अन्य पात्र/डिब्बे में ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति को सामान्य आवश्यकता से अधिक ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जिससे अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण या जमाखोरी न हो सके। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित पेट्रोल पंप/संचालक के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।










