अटल वयो अभ्युदय योजना के घटक वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना संचालित, वरिष्ठ नागरिक / वृद्धजनों हेतु उपलब्ध होगी सुविधायें

कानपुर देहात जिला समाज कल्याण अधिकारी, गीता सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना के घटक वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना संचालित की गयी है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक / वृद्धजनों हेतु अनुमोदित गतिविधियां जैसे-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। शिविर में आने वाले समस्त वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकतानुसार मोतियाबिंद सर्जरी, मधूमेह, उच्च रक्तचाप, अर्थराइटिस / कैल्शियम आदि की जाँच एवं उपचार आदि की निःशुल्क सुविधा होगी। योजनान्तर्गत मोड-02 में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति एवं मोड-3 में उप निदेशक, समाज कल्याण कानपुर मण्डल कानपुर की अध्यक्षता में गठित समिति श्रेणी-3 की जागरूकता एवं सामुदायिक जुड़ाव गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्धारित अर्हताओं एवं शर्तों का पालन करते हुए उपयुक्त सरकारी संगठन / स्वैच्छिक संगठन का चयन किया जाना है एवं चयनित संस्थाओं को आवश्यक एवं पस्थितियों के अनुरूप कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।
1- संस्था के पास सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 (1860 का XXI) या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के किसी भी सम्बन्धित अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र, Clinical Establishments Act. के तहत पंजीकृत अस्पताल के साथ MoU अनिवार्य। 2- गैर-सरकारी संगठन (NGOs) / स्वैच्छिक संगठन (VOs) के पास NGO/VOs के नाम से एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित होना चाहिए। 3- संस्था का नीति आयोग के NGO Darpan पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। 4- संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र (01.07.2022 से पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य)। 5-पैन कार्ड/जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र की प्रति। 6- विगत 02 वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट। 7- विगत तीन वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) के ऑडिटेड लेखा विवरण। 8- रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र कि संस्था किसी भी सरकारी निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं है। 9- संस्था के लेटरहेड पर घोषणा पत्र (Annexure-2) 10- मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का सिद्ध अनुभव (प्रमाण पत्र) एवं विगत 02 वर्षों में न्यूनतम 250 सफल मोतियाबिंद सर्जरी करने का अनुभव होना चाहिए। 11- अन्य शर्ते जनपद स्तरीय समिति की सहमति से। उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्हताओं एवं शर्तों का पालन करने वाली इच्छुक गैर-सरकारी संगठन स्वैच्छिक संगठन अपने प्रस्ताव जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 26.02.2026 तक उपलब्ध करा सकते है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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