कानपुर देहात थाना भोगनीपुर में 28.06.2008 को भूमिगत केविल चोरी के मामले में अभियुक्त मो0 उवैद खान को दोषी ठहराया गया है। माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात ने अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित की और माननीय न्यायालय में पेश किया।











