कानपुर देहात दिनांक 24.05.2002 को अभियुक्त कल्लू पुत्र मन्नी लाल निवासी मुंडेरा विक्रम सिंह थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा घर में घुसकर मारपीट व गाली-गलौच करने व धमकी देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त कल्लू उपरोक्त को माननीय न्यायालय एसीजेएम-प्रथम, जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया ।
घटना का विवरण-
दिनांक 24.05.2002 को अभियुक्त कल्लू पुत्र मन्नी लाल निवासी मुंडेरा विक्रम सिंह थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा घर में घुसकर मारपीट व गाली-गलौच करने व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 122/2002 धारा 457/323/504/506 भादवि0 बनाम अभियुक्त कल्लू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही-
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर व गवाही देने के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 03.07.2002 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया | माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त कल्लू उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एंव प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय-
माननीय न्यायालय एसीजेएम-प्रथम, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 07.02.2026 को अभियुक्त कल्लू पुत्र मन्नी लाल निवासी मुंडेरा विक्रम सिंह थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को दोष सिद्ध करते हुए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹ 2000/- से अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था व अपराधों में अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम











