कानपुर देहात पुलिस की त्वरित कार्यवाही- विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र धनीराम उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र धनीराम उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
आम जनमानस को त्वरित न्याय एवं अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय-
माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम जनपद कानपुर देहात द्वारा को अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र धनीराम निवासी ग्राम काशीपुर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात को दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक सजा व ₹ 800/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड़ अदा न करने दशा में अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त को 02 दिवस साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।











