कानपुर देहात अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता के आधार पर जनपद की समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिये तक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त की जानी हैं। जो मतदाता को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा जिन मतदाताओं का नाम आलेख्य निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है वो अर्ह मतदाता अपना फार्म-6 घोषणा पत्र सहित बी०एल०ओ० को उपलब्ध करा सकते हैं। 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहें हो तो उन सभी अर्हक मतदाताओं से फार्म-6 प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद के समस्त बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर को अपने बूथ पर प्रातः 09.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक उपस्थित रहेगें तथा समस्त बी०एल०ओ० द्वारा सम्बन्धित आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढकर
सुनाया जायेगा। श्रेणी A- जन्म भारत पूर्व हुआ है।ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाता का केवल फॉर्म भरवाना है और दस्तावेजों के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना है।श्रेणी – मेरा जन्म भारत में पूर्व हुआ है।
जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें।
श्रेणी -मेरा जन्म भारत बीच हुआ है।
अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें। पिता या माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें।
श्रेणी -मेरा जन्म भारत के बाद हुआ है।
अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें।
पिता के जन्म तिथि और / या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें।
माता की जन्म तिथि और / या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करायें।
अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लेखित है, तो स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित अभिलेख जमा किये जाने हैं):-
1- किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।
2-01.07.1987 से पहले सरकार / स्थानीय प्राधिकरणो / बैंकों / डाक घर / एलआईसी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमी द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र/अभिलेख ।
3- सक्षम प्राधिकारी दवारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4- पासपोर्ट।
5- मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)।
10- राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12- आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस / खंड ॥ (अनलग्नक (II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13- बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, की संदर्भ तिथि के अनुसार।
समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सभी बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेगें।











