कानपुर देहात
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण—2026 के संबंध में जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अहर्ता तिथि 03.01.2026 के आधार पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की सभी गतिविधियाँ समयबद्ध, पारदर्शी एवं मानक प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न की जाएँ। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनका अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य है, ताकि जनपद में निर्वाचक नामावलियों का अद्यतन कार्य बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक पूरा हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में गणना अवधि तथा मतदान केंद्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्थापन का कार्य तक पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद तक Control Table का अद्यतन एवं प्रारूप निर्वाचक नामावली (Draft Roll) की तैयारी की जाएगी। प्रारूप नामावली का प्रकाशन (मंगलवार) को किया जाएगा। इसके पश्चात से तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि निर्धारित है, जिसमें सभी योग्य नागरिक नए मतदाता पंजीकरण, त्रुटि-संशोधन, पते के परिवर्तन एवं अन्य सुधार हेतु निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि दावे एवं आपत्तियों से संबंधित सुनवाई, सत्यापन एवं निस्तारण का नोटिस चरण तक संचालित होगा, जिसे सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (EROs) समवर्ती रूप से संपादित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कोई भी पद रिक्त नहीं रहने चाहिए तथा इस अवधि में किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना न किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि तक सभी EROs द्वारा निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य मानकों की जाँच पूर्ण कर आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त कर ली जाए। उपर्युक्त संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन (शनिवार) को किया जाएगा, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को अभी से तैयारी में पूर्ण गंभीरता व सक्रियता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची अद्यतन एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसके प्रत्येक चरण का विधिवत व समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। अतः सभी उप जिलाधिकारियों, EROs, AEROs तथा संबद्ध टीमों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर तत्क्षण पालन सुनिश्चित करें तथा कार्य प्रगति की सतत समीक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि जनपद के सभी पात्र नागरिक दावे एवं आपत्तियों की अवधि में मतदाता सूची से संबंधित कार्य अवश्य संपादित कर लें, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम सही रूप में शामिल हो सके और उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके।











