जनपद में 16286.00 मै0टन यूरिया, 7386.00 मै0टन डी0ए0पी0 एवं 7350.00 एन0पी0के0 उपलब्ध।

कानपुर देहात

जिला कृषि अधिकारी डॉ0 उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रबी वर्ष 2025-26 मे रबी फसलों की बुआई का कार्य कृषकों द्वारा तेजी से किया जा रहा है। जनपद में माह नबम्वर में यूरिया का लक्ष्य 9606.00 के सापेक्ष उपलब्धता 19146.217 मै0टन तथा 3119.01 मै0टन यूरिया का वितरण कराया गया, डी0ए0पी0 का लक्ष्य 14918.00 मै0टन के सापेक्ष उपलब्धता 14191.569 मै0टन तथा वितरण 7518.37 मै0टन किया जा चुका है। इसी तरह एन0पी0के0 का लक्ष्य 2576.00 के सापेक्ष उपलब्धता 11378.22 मै0टन तथा 2226.38 मै0टन का वितरण कृषकों के मध्य किया जा चुका है।
जनपद मे अभी भी 16286.00 मै0टन यूरिया, 7386.00 मै0टन डी0ए0पी0 एवं 7350.00 एन0पी0के0 उपलब्ध है। जनपद मे उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। सहकारिता क्षेत्र में यूरिया 6076.00 मैं0 टन, डी0ए0पी0 2963.00 मैं0टन एन0पी0के0 2852.00 मैं0टन उपलब्ध हैं। पी0सी0एफ0 बफर मे भण्डारित उर्वरक को समित के मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है
जनपद में कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता एवं उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधि को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के कृषकों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी द्वारा थोक उर्वरक विक्रेता एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओ के द्वारा किसी भी स्तर पर उर्वरकों के साथ अप्रचलित उर्वरकों का टैग न किया जाए साथ ही उर्वरक को पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से फसल संस्तुति के अनुसार खतौनी के आधार पर ही वितरण किया जाए, तथा किसी भी प्रकार का उर्वरक बिना पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा बिक्री न किया जाना क्षम्य न होगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध उर्वरक एवं पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक स्टाक में यदि अन्तर पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। कृषक भाइयों को उर्वरक सम्बन्धित समस्याओं के लिये जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बर 7839882515 पर प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक अपनी समस्यायें रजिस्टर करा सकते हैं। समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना स्टाक एवं वितरण रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन करें। आप समस्त द्वारा नियमानुसार कृषकों में उर्वरक वितरण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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