कानपुर देहात। कस्बे में स्थित स्नेहलता गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज में नए आपराधिक कानून प्रक्रिया के बारे में छात्र-छात्राओं को जानकारियां दी गईं। रसूलाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी सौरभ वर्मा ने बताया कि किसी भी देश का लोकतंत्र संविधान से ही चलता है और संविधान के अंतर्गत कानून आते हैं। कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि नए कानून में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 को बनाया गया है। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल किया गया है। इन नए कानून का प्रमुख उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाना और सुधार करना है। जिससे मामलों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके। नए कानून में सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्य को भी महत्व दिया गया है और महिलाओं बच्चों,बुजुर्गों जैसे कमजोर वर्गों के लिए इन नए कानून में विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं इस दौरान कालेज के प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता सराग ने भी नवीन कानून 2023 के बारे में छात्राओं को विस्तृत रूप से जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि नवीन कानून के तहत जहां एक ओर आप किसी भी थाने में मामला दर्ज करा सकते हैं तो वहीं डिजिटल माध्यम यूपी कॉप ऐप से घर बैठे भी आप स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया सरल होने के साथ ही अपराध के हिसाब से कठोर भी हो रही है ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए साइबर अपराधों से बचने की अपील और जागरूक रहने की भी सलाह दी। इस मौके पर प्रमुख रूप से अपराध निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर यादव,उप निरीक्षक राम सिंह, महाविद्यालय उपप्रबंधक प्रवेश कुमार यादव छुन्नू, उप प्राचार्य डॉ अनुराधा, अमित तिवारी आदि रहे।











